दो कंपनियों के उर्वरकों में गड़बड़, प्रतिबंध

भोपाल। खेतों में डाले जाने वाले उर्वरकों में मिलावट पाए जाने पर दो कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंधित कंपनियों में इंण्डियन पोटाश लिमिटेड एवं इफको शामिल हैं। 

गुना जिले में दो फर्मों के उर्वरकों के नमूने प्रयोग शाला में विश्लेषण के दौरान अमानक स्तर के पाये जाने के कारण उक्त उर्वरक निर्माता का लाट का क्रय, विक्रय, भण्डारण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास गुना के उप संचालक श्री एस. सी. अग्रवाल ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उर्वरक निर्माता कम्पनी इण्डियन पोटाश लिमिटेड 727 अन्ना सलाई चेन्नई 6 का एस.एस.पी.लॉट क्रमांक बीएन/ एमआईपीएल/ पी/ 12/ 822/ आर.जी. एफ/ मात्रा 5 हजार टन और इंण्डियन फार्मस फर्टिलाइजर लिमिटेड इफको का डीएपी 18 अनुपात 46 लॉट क्रमांक बी/ एल/ सितम्बर -12 बी 13 का एक हजार टन अमानत स्तर का पाये जाने पर जिले में उपलव्ध स्कन्ध का क्रय विक्रय भण्डारण एवं स्थानान्तरण किया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
If you have any question, do a Google search

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!