स्टूडेंट की कंपलेंन पर चीटर के खिलाफ होगी कार्रवाई

shailendra gupta
भोपाल। स्कूल में आए दिन शिक्षकों के द्वारा बच्चों को दंड दिए जाने पर रोक लगाने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश जारी किए हैं। बच्चों को डांटने, फटकारने और छड़ी से पीटने पर रोक लगाई गई है, जो शिक्षक ऐसा करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी। 

राज्य शिक्षा केंद्र की आयुक्त रश्मि अरुण शमी ने समस्त डीईओ व समस्त प्राचार्य डाइट को आदेश जारी कर कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि स्कूल में नामांकित बच्चे को दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निर्देशों के बावजूद अभी भी ऐसे प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं, जहां शिक्षकों द्वारा इस प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है। 

घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और शिक्षक दायित्व के प्रति संवेदनशील बनें। फिर भी अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो तत्काल प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने आदेश में साफ कहा है कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक दंड न दिया जाए। इस संबंध में शिक्षकों के प्रशिक्षण देकर अधिनियम से वाकिफ कराएं। 

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