भोपाल। दतिया के अवैघ कलोनाइजरों को नोटिस जारी कर उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश एसडीएम न्यायालय से जारी किए गए हैं। सनद रहे कि दतिया में अवैध कालोनियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसी के चलते यह कार्रवाई की गई।
दतिया गिर्द में अवैध कालोनी काटने वाले तथा प्लाट खरीदने वालों को एस.डी.एम. दतिया द्वारा उनके न्यायालय में 12 दिसम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किए है। इन व्यक्तियों को भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 172 एवं उसके अधीन नियम व नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (क) (ख) एवं कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण का उल्लघन के संबध में बनाए गए नियमों का उल्लघन कर कृषि भूमि पर अवैध कालोनी बनाने का अपराध किया गया है।
नोटिस के अनुसार दतिया गिर्द की भूमि सर्वे नम्वर 1945 रकवा 0.688 एवं सर्वे नम्बर 1953 /1/1 रकवा 1.434 है, के भूखण्डो का विक्रय किया गया। विक्रेता गणेश राव, राजेन्द्र गंधी एवं पवन कुमार खरे निवासी राजघाट कालोनी के साथ क्रेताओं को भी नोटिस जारी कर 12 दिसम्बर 2012 को हाजिर होने के निर्देश दिए है।
जिन क्रेताओं को नोटिस दिया गया है उनमें 64 क्रेता सामिल हो इसी प्रकार दतिया गिर्द के सर्वे क्रमांक 1946/3 के रकवा 405 हेक्टर को भूखण्ड में बेचने के आरोप में चन्द्रभान खरे निवासी राजघाट एवं 9 खरीदादारों को 12 दिसम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु एस.डी.एम. दतिया द्वारा नोटिस जारी किये गये है।