वसुन्धरा हत्याकांड: भैया राजा को मिली हाजिरीमाफी

shailendra gupta
भोपाल। NIIT की छात्रा बसुंधरा बुंदेला हत्यांकांड के आरोपियों को मामले में आगे की सुनवाई में अदालत में पेश होने से छूट मिल गई है। शुक्रवार को न्यायाधीश संजीव कांलगांवकर की अदालत ने यह आदेश दिए । बचाव पक्ष की ओर से 3 अक्टूबर को आवेदन पेश कर अदालत से मांग की गई थी कि हत्या के आरोपी भैया राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इससे उन्हें चलने-फिरने में परेशानी होती है।

जेल से लाने-ले जाने के बीच उनके सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई थी। अदालत ने आवेदन को स्वीकार कर आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश करने से छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए । वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आवेदन पेश कर थाना रोजनामचा के दस्तावेजों की प्रति बचाव पक्ष को नहीं दिए जाने के आदेश देने की मांग की। 

अदालत ने अभियोजन के आवेदन को सुनवाई में लेकर बचाव पक्ष को उसकी प्रति देने के आदेश देते हुए आगामी 19 नवंबर को दोनों पक्षों को सुनने की तारीख तय की है। इससे पहले आरोपी अशोक बीर विक्रम सिंह उर्फ राजा भैया, रोहिणी उर्फ रंपी, रामकिशन, अभिमन्यु, भूपेंद्र सिंह और पंकज शुक्ला को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया।

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