538 कं​पनियां कर रहीं हैं मध्यप्रदेश के जैविक उत्पादों का अवैध उपयोग

भोपाल। बिना अनुमति के जैविक उत्पादों का व्यापारिक उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बावजूद इसके मध्यप्रदेश में 538 कंपनियां उत्पादों का अवैध उपयोग कर रहीं हैं एवं मोटी रकम कमा रहीं हैं। राज्य जैव विवधता बोर्ड ने इन कंपनियों को चुपके चुपके नोटिस भी जारी किया है।

बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि ये कंपनियां जैविक उत्पादों का व्यपारिक उपयोग कर रहीं हैं एवं इस अवैध कारोबार से सालाना कम से कम 50 करोड़ रुपए बना रहीं हैं। कंपनियों को नोटिस Section 7 and Section 24(1) of Biodiversity Act 2002 and Section 17 of MP Biodiversity Rules 2004 के तहत जारी किया गया है।

सनद रहे कि जैवकि उत्पादों का बिना अनुमति व्यक्तिगत या समाजहित में नि:शुल्क उपयोग की अनुमति केवल स्थानीय प्राकृतिक चिकित्सकों, किसानों एवं ग्रामीणों को दी गई है, लेकिन इसका व्यापारिक उपयोग नहीं किया जा सकता। 

राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कंपनियों को यह नोटिस चुपके चुपके जारी किया है, ताकि हंगामा भी न हो और दबाव भी बनाया जा सके। जहां एक ओर बोर्ड ने नोटिस जारी किया है वहीं दूसरी ओर बोर्ड के समन्वयक डीपी तिवारी कंपनियों के समर्थन में भी खड़े दिखाई दे रहा हैं। श्री तिवारी ने टाइम्स आफ इंडिया से बातचीत में कहा है कि कंपनियों को नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।

लव्वोलुआब यह कि दांत भी गड़ाए जा रहे हैं, लेकिन चुपके चुपके। बोर्ड नहीं चाहता कि हंगामा हो और बात मीडिया या राजनैतिक चर्चा का विषय बने। देखना रोचक होगा कि बोर्ड इस मामले में अगला कदम क्या उठाता है।

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