भोपाल। जिले के दैनिक वेतनभोगी श्रमिको और कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। यह दरें एक अक्टूबर,12 से प्रभावशील होकर 31 मार्च,13 तक प्रभावशील रहेंगी। कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में अकुशल श्रमिकों को कुल वेतन 4945 रूपये प्रतिमाह और 165 रूपये प्रतिदिन, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 5075 प्रतिमाह और 169 रूपये प्रतिदिन तथा कुशल श्रमिक के लिए 5225 रूपये प्रतिमाह और 174 रूपये प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है ।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर तय की गई हैं इसलिए सभी कर्मचारी एवं श्रमिकों को वेतन सहित अवकाश देय होगा । अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौत्री नहीं की जा सकेगी । कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश वित्तीय नियमावली के प्रावधानों और मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य उक्त आदेश में जारी किए गए हैं ।