राजेश शुक्ला/अनूपपुर। निर्वचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों का दैनिक व्यय अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा संधारित करने का प्रावधान है। रिटर्निंग आफीसर अजय शर्मा द्वारा लोक सभा उप निर्वाचन संसदीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को रोस्टर के अनुसार प्रथम निरीक्षण हेतु 9 नवम्वर 2016 को कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्र० 74 में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। जिनमें से 8 अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
रिटर्निंग आफीसर अजय शर्मा ने इन 8 अभ्यर्थियों क्रमश: श्री परमेश्वर सिंह पोर्ते कम्युनिष्ट पार्टी आफ इण्डिया, सुश्री हिमाद्री सिंह इण्डियन नेशनल कांग्रेस, अमित पडवार भारतीय जन शक्ति चेतना पार्टी, कैलाश कोल आल इण्डिया डेमोक्रेटिक पार्टी, श्रीमती अनुराधा पटेल निर्दलीय, अमरपाल सिंह धुर्वे निर्दलीय कोमल बैगा निर्दलीय, झमक लाल वनवासी निर्दलीय को नोटिस जारी करते हुए पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा टीम के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
निर्वाचन व्यय लेखा निरीक्षण प्रस्तुत नहीं करने पर निर्वाचन के दौरान वाहन प्रयोग करने के लिए दी गयी अनुमति वापस ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-झ के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।