भोपाल, 13 अक्टूबर 2026: मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण W.P. (Civil) No. 132/2016 में पारित निर्णय के अनुपालन में विशेष शिक्षक (माध्यमिक शिक्षक संवर्ग) के 762 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दिनांक 20 जुलाई 2026 से 28 जुलाई 2026 तक निर्धारित की गई थी।
लेकिन विज्ञापन जारी हुए लगभग तीन माह बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इससे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं RCI का वैध पंजीयन रखने वाले हजारों अभ्यर्थियों में निराशा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने तथा समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी से न केवल योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
प्रमुख माँगें:
1. विशेष शिक्षक (माध्यमिक शिक्षक संवर्ग) के 762 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए।
2. भर्ती की आगामी प्रक्रिया एवं संभावित समय-सीमा के संबंध में विभाग द्वारा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जाए।
3. पात्र अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
समस्त पात्र विशेष शिक्षक अभ्यर्थी
मध्यप्रदेश

