सतना के वर्ल्ड क्लास सांदीपनि विद्यालय का अनुपस्थित शिक्षक सस्पेंड

Updesh Awasthee
भोपाल, 20 अगस्त 2026
: मध्य प्रदेश में बना रहे वर्ल्ड क्लास सांदीपनि विद्यालयों को लेकर सरकार काफी गंभीर है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि स्टाफ पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है और इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि विद्यार्थियों के साथ शिक्षक भी अनुशासन में रहें। यही कारण है कि, CPI श्री अभिषेक सिंह ने सांदीपनि विद्यालय सतना के एक शिक्षक को इसलिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वह अपने कर्तव्य पर अक्सर अनुपस्थित होता था। 

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतन नगर, भोपाल से जारी हुए सस्पेंशन ऑर्डर में लिखा है कि, 'जन विश्वास अभियान कार्यक्रम' के तहत दिनांक 14.08.2026 को शासकीय सांदीपनि विद्यालय रैगांव, जिला सतना का आकस्मिक निरीक्षण में श्री महीप सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय सांदीपनी विद्यालय रैगांव, जिला सतना, कार्यरत संस्था से स्वैच्छा से अनुपस्थित पाए गए तथा उनके द्वारा उक्त दिनांक को ई-अटेंडेंस भी दर्ज नहीं की गई।

जनवरी 2026 से 14 अगस्त 2026 अवधि तक संधारित संस्था की शिक्षक उपस्थिति पंजी अनुसार श्री महीप सिंह की उपस्थिति निरंतर अनियमित रही है तथा जनवरी 2026 से अद्यतन अवधि तक प्रति माह उनके उपस्थिति कॉलम में बड़ी संख्या में ओ.डी., अनुपस्थित अथवा एल अंकित किया गया है। संबंधित के ई-अटेंडेंस रिकॉर्ड के अनुसार, दिनांक 14.08.2026 तक विगत 12 माह की अवधि में संबंधित द्वारा मात्र 40 दिवस ई-अटेंडेंस दर्ज की गई है, जो प्रति माह औसतन लगभग 4 दिवस है। 

मतलब यह एक ऐसी टीचर है जो नियमित रूप से स्कूल नहीं आते थे। स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर पर भी इस बात के प्रमाण मिले हैं और ई-अटेंडेंस नहीं लग रहे थे मतलब अनुशासनहीन भी है। आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। 

आयुक्त, लोक शिक्षक ने अपने आदेश में लिखा है कि, उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि श्री महीप सिंह द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। श्री महीप सिंह, के उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होकर गंभीर कदाचार एवं शासकीय सेवक के आचरण नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (एक) (क) के तहत श्री महीप सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय सांदीपनी विद्यालय रैगांव, जिला सतना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!