इंदौर में तहसीलदार की महिला रीडर, उज्जैन में इंजीनियर और पन्ना में पटवारी सस्पेंड

Updesh Awasthee
भोपाल, 22 अगस्त 2026:
पन्ना जिले में, जनगणना के काम में लापरवाही के कारण पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी में, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण एक सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया और दूसरे के खिलाफ विभाग की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इंदौर में तहसीलदार की महिला रीडर को सस्पेंड कर दिया गया है।

इंदौर में तहसीलदार की महिला रीडर सस्पेंड

इंदौर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अधिकारीवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने मल्हारगंज क्षेत्र के तहसीलदार के रीडर श्रीमती रश्मि सोलंकी को निलंबित किया है। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर हातोद के तहसीलदार श्री गोविंद सिंह ठाकुर को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

उज्जैन में एक सब इंजीनियर सस्पेंड, दूसरे की विवाह की जांच के आदेश

उज्जैन। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के अंतर्गत निर्माणाधीने विकास कार्यों की समीक्षा संभागायुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा निरंतर की जा रही है एवं सतत निरीक्षण कर मौके पर जाकर भी कार्यों को देखा जा रहा है। गत दिवस समीक्षा बैठक के दौरान संभागायुक्त श्री सिंह ने जल संसाधन विभाग के उपयंत्री को परियोजना कार्य गुणवत्ता में गंभीर त्रुटी होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और पीडब्ल्यूडी सिंहस्थ विंग के उपयंत्री की विभागीय जांच के आदेश दिए है। 

सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना की समीक्षा के दौरान परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस में कॉलम कास्टिंग के दौरान बार्स को मोड़कर एलाइनमेंट मिलाने जैसी गंभीर तकनीकी त्रुटियां पाए जाने तथा कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन न किए जाने पर संभागायुक्त श्री सिंह ने गंभीर लापरवाही एंव गुणवत्ताहीन कार्य को गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग के उपयंत्री श्री अमित कुमार कुर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है एवं कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने के कारण पीडब्ल्यूडी सिंहस्थ विंग के उपयंत्री श्री मलय श्रीवास्तव की विभागीय जांच के आदेश दिए है। 

पटवारी सुखलाल गौड़ निलंबित

पन्ना: अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ आलोक मार्काे द्वारा तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर जनगणना 2027 के कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर पटवारी सुखलाल गौड़ को म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। पटवारी के विरूद्ध उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और बगैर स्पष्टीकरण के कार्य से अनुपस्थित रहकर जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पदीय दायित्वों के उल्लंघन की शिकायत भी मिली थी। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसीलदार कार्यालय अजयगढ़ निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। एसडीएम अजयगढ़ ने सिविल सेवा नियम 14 के तहत पटवारी सुखलाल गौड़ के विरूद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की है। इसके लिए जांचकर्ता अधिकारी अजयगढ़ तहसीलदार को बनाया गया है। साथ ही जांच अधिकारी को आरोप पत्र जारी कर शीघ्र जांच पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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