मण्डला (मध्य प्रदेश): सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग मण्डला द्वारा वर्ष 2026 की स्थानांतरण नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए दिनांक 16 जून 2026 को आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस नए आदेश के तहत, जिले के भीतर शिक्षक संवर्ग और अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण उपरांत जॉइनिंग (joining) और कार्यमुक्ति (relieving) की प्रक्रिया को अब सीधे जिला कार्यालय के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित जानकारी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
Mandla Tribal Department Teacher Transfer 2026 Guidelines and Protocols
सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2632 के अनुसार, मण्डला जनजातीय विभाग शिक्षक स्थानांतरण नीति 2026 (Mandla Tribal Department Teacher Transfer Policy 2026) के तहत स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करने से पहले संकुल प्राचार्यों और विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह साफ किया गया है कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी पूर्ण जानकारी जिला कार्यालय को प्रेषित नहीं कर दी जाती।
Essential Documents and Information for Teacher Relieving and Joining in Mandla
स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षकों को अपनी सेवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करनी होंगी। इसमें प्रमुख रूप से जनगणना कार्य में संलग्न होने की जानकारी (Information regarding Census duty involvement) और संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) या किसी अन्य लंबी समयावधि के अवकाश की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इन जानकारियों के अभाव में रिलीविंग की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि स्थानांतरण से आवश्यक सरकारी कार्यों, जैसे कि जनगणना, पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
Probation Period and Integrity Certificate Requirements for Mandla Teachers
स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों के लिए एक और महत्वपूर्ण शर्त परिवीक्षा अवधि (Probation Period) का सफलतापूर्वक पूर्ण होना है। संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित शिक्षक की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर अपना स्पष्ट अभिमत (opinion) प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, शिक्षक के विरुद्ध कोई निलंबन, विभागीय जांच, आपराधिक या न्यायालयीन प्रकरण (suspension or departmental inquiry) लंबित तो नहीं है, इसके लिए एक सनिष्ठा प्रमाण पत्र (Integrity Certificate) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह कदम विभाग में अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
Administrative Workflow and Higher Authority Oversight for Transfer Policy
इस पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया की निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है। सहायक आयुक्त मण्डला द्वारा इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर मण्डला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मण्डला और संभागीय उपायुक्त जबलपुर संभाग को सूचनार्थ भेजी गई है। जिले के सभी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और समस्त शालाओं के संस्था प्रमुखों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करने और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि Tribal Affairs Department Mandla transfer process में किसी भी प्रकार की विसंगति न हो।

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