भोपाल समाचार, 24 मई 2026: मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कुछ भ्रष्ट और मक्कार अधिकारी वेतन और भत्ते तो नवीन दरों के अनुसार ले रहे हैं परंतु नवीन नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। पुराने जमाने की फाइल वाला ढर्रा चला रखा है, लेकिन अब मंत्रालय ने भी लास्ट डेट जारी कर दी है। इसके बाद किसी भी फिजिकल फाइल की कोई मान्यता ही नहीं होगी।
MPPHED Ends Physical File System, Last Warning for Corrupt and Negligent Officers
मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल से दिनांक 23 मई 2026 को जारी आदेश में श्री केवीएस चौधरी अपर सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, आज से पहले कई बार डिपार्टमेंट के सभी काम ई-ऑफिस सिस्टम से करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। डिपार्टमेंट के विभिन्न मैदानी ऑफिस खंड उपखंड आदि में अभी भी सरकारी कामकाज पुराने तरीके से फाइलों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही वरिष्ठ कार्यालय से भी भौतिक पत्राचार किया जा रहा है। मतलब फील्ड में तैनात अधिकारी, डिपार्टमेंट के सिस्टम को ऑनलाइन होने ही नहीं दे रहे हैं।
अपर सचिव ने डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी के लिए सभी काम डिजिटल एवं ऑनलाइन करने के आदेश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट लिखा है कि:-
1. विभाग के समस्त मैदानी कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की ई-ऑफिस आईडी तत्काल तैयार कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. सभी अधिकारी/कर्मचारी नस्तियों का निर्माण, परीक्षण एवं अग्रेषण ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. विभाग अंतर्गत समस्त शासकीय कार्य भौतिक नस्तियों के स्थान पर ऑनलाइन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही संपादित किये जाएं।
4. विभागीय कार्यालयों में संचालित पूर्व की भौतिक नस्तियों को चरणबद्ध रूप से स्कैन कर ई-ऑफिस पोर्टल पर माइग्रेट (Conversion) / अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त पत्राचार एवं नस्तियों में DSC/Aadhaar Enabled e-Sign के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. विभाग के अंतर्गत प्रमुख अभियंता कार्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय, अधीक्षण यंत्री कार्यालय, कार्यपालन यंत्री कार्यालय तथा सहायक यंत्री कार्यालयों के मध्य समस्त पत्राचार एवं नस्ती संचालन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए तथा भौतिक नस्तियों के माध्यम से कार्यवाही पूर्णतः प्रतिबंधित की जाए।
7. अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR/APAR) के मूल्यांकन में ई-ऑफिस प्रणाली में उनके कार्य निष्पादन एवं नस्ती मूवमेंट को परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
श्री चौधरी ने आदेश का पालन करने हेतु 15 जून 2026 को लास्ट डेट घोषित किया है। इसके साथ ही यह आदेश भी दिया है कि 15 जून 2026 के बाद से किसी भी सरकारी फाइल की कोई मान्यता नहीं रह जाएगी (not be deemed valid)। केवल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को ही, वैधानिक दस्तावेज माना जाएगा। इस आदेश की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल (https://t.me/bhopalsamachar1) पर अपलोड कर दी गई है। तत्काल डाउनलोड कर सकते हैं।
pdf file name - E-Office in all the Offices of PHE before 15 June 2026

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