भोपाल भी गजब है, कोई कुछ भी करे पब्लिक शिकायत नहीं करती, विधानसभा में हुआ खुलासा

Updesh Awasthee
भोपाल, 27 फरवरी 2026
: भोपाल के बारे में आज एक बड़ा खुलासा हो गया है। विधानसभा में जब भोपाल शहर में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों का मामला उठा तो विभागीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पिछले 6 साल में एक भी व्यक्ति ने भोपाल नगर निगम में, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी की शिकायत नहीं की है। फिर भी हमको सब कुछ पता है। हम अपने हिसाब से कार्रवाई करते रहते हैं। 

पिछले 6 साल में भोपाल नगर निगम को कितनी शिकायत मिली

विधायक जयवर्द्धन सिंह ने सरकार से पूछा कि जनवरी 2020 से अब तक भोपाल नगर निगम सीमा में कितनी अवैध कॉलोनियों में नियमों के विरुद्ध निर्माण और भूखंड विक्रय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है। 

हमारे यहां शिकायत करने कोई नहीं आया

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिखित उत्तर में बताया कि नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार, उक्त अवधि में अवैध कॉलोनी निर्माण या भूखंड विक्रय के संबंध में व्यक्तिगत रूप से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि भले ही लिखित शिकायत न मिली हो, लेकिन अन्य माध्यमों से जानकारी मिलने पर नगर निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292-ग के अंतर्गत निरंतर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि यह एक सतत प्रक्रिया है। 

प्रोफेसर कॉलोनी वाले डॉ. गोविंद सिंह का मामला

विधायक का पक्ष: विधायक अम्बरीष शर्मा ने शिकायत की कि प्रोफेसर कॉलोनी में एक भवन स्वामी ने नियमों का उल्लंघन कर अतिरिक्त अवैध निर्माण किया है और आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां (फर्नीचर का व्यवसाय) संचालित की जा रही हैं।

हां, डॉ. गोविंद सिंह ने गड़बड़ी की है, कार्रवाई करेंगे

सरकार ने स्वीकार किया कि संबंधित भवन स्वामी (डॉ. गोविंद सिंह) द्वारा भवन अनुज्ञा और एफ.ए.आर. (FAR) के नियमों का उल्लंघन किया गया है। मंत्री ने बताया कि नियमों के विपरीत किए गए इस निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

मस्जिद निशात अफजा की भूमि पर अतिक्रमण 

विधायक आतिफ आरिफ अकील ने भोपाल के नारियलखेड़ा स्थित मस्जिद निशात अफजा की वक्फ भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया।

मस्जिद वक्फ बोर्ड की है अतिक्रमण भी वही हटाएंगे

वक्फ बोर्ड की ओर से उत्तर दिया गया कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है और इसके कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है। सरकार ने बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा जून 2023 में इस भूमि पर बाउंड्रीवॉल निर्माण की अनापत्ति (NOC) जारी की गई है ताकि संपत्ति को सुरक्षित किया जा सके। 

Assembly Debate Highlights Public Apathy in Bhopal

कुल मिलाकर मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि भोपाल में अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण को लेकर पिछले 6 साल में किसी ने कोई शिकायत नहीं की लेकिन फिर भी हमको मालूम है कि कहां क्या हो रहा है। 

वैसे विधानसभा में मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा वह अपने आप में काफी सही भी है। अयोध्या बायपास रोड के डेवलपमेंट के दौरान जब कुछ पेड़ों को काटना था तो पर्यावरण प्रेमियों ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया था। जबकि इसी भोपाल शहर में माफिया तालाब के 10 किलोमीटर क्षेत्र का पानी पी गया और जमीन खा गया। किसी पर्यावरण प्रेमी ने Uff तक नहीं की।
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