MP Police Bharti परीक्षा में हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी

0
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आयु सीमा को लेकर कई प्रकार के विवाद की स्थिति बनी हुई है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने आज एक मामले को सॉल्व कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया है कि वह हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करें। 

सरकारी नौकरियों में EWS कैंडिडेट्स को SC-ST के समान आयु सीमा में छूट

हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की खंडपीठ इंदौर के द्वारा यह आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि याचिका करता ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उन्हें दूसरे रिजर्व कैटेगरी की तरह उम्र की छूट देते हुए फॉर्म भरने की राहत दी गई। याचिका कर्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के द्वारा पैरवी की गई और बताया गया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी रिजर्व कैटेगरी है और जब दूसरे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र की छूट दी जाती है तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को क्यों नहीं? 

इसी दौरान याचिका कर्ताओं के वकील दिनेश सिंह चौहान ने कोर्ट से प्रार्थना की, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 है, अतः याचिकाकर्ताओं को फॉर्म भरने की इजाजत दी जाए। कोर्ट श्री चौहान की बातों से सहमत होकर के उन्हें अंतरिम रूप पर फॉर्म भरने की इजाजत दी और साथ ही साथ कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को निर्देश जारी किया कि उनके फार्म स्वीकार किये जाएं।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!