जबलपुर, दिनांक 16 सितंबर 2025: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025 में बनाए गए पदोन्नति नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका WP/24880/2025 से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई पूर्व निर्धारित समय 11:30 से दोपहर एक बजे तक हुई। आगामी नियमित सुनवाई 25 सितंबर 2025 को 11:30 बजे उसी बेंच द्वारा की जाएगी।
हस्तक्षेप याचिका स्वीकार
आज की महत्वपूर्ण सुनवाई में हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, हस्तक्षेपकर्ताओं को सुनवाई में अवसर प्रदान करने हेतु दो दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया। मध्य प्रदेश शासन को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि आगामी सुनवाई में इस न्यायालय को सूचित किया जाए कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं, तो नियम 2025 के तहत की जाने वाली पदोन्नतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथ ही, यदि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाएं निरस्त की जाती हैं, तो नियम 2025 के तहत की जाने वाली पदोन्नतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस संबंध में पदोन्नति नियम 2025 में क्या प्रावधान किए गए हैं, अर्थात् जी.ए.डी. ने कोई अलग से सर्कुलर जारी किया है? इस संबंध में राज्य सरकार को आगामी सुनवाई की तिथि से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, नमन नागरथ, आकाश चौधरी, विनायक प्रसाद शाह, वरुण ठाकुर, अभिलाषा लोधी, शिवांशु कोल, अखिलेश प्रजापति, और कविता अहिरवार ने न्यायालय में पक्ष रखा।