The Indian Constitution Act, 1950 के Article 153 से 162 तक State के Governor के बारे में प्रावधान किया गया है। Constitution के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका (executive) की Powers राज्यपाल के पास होती है। राज्य के Chief Minister से लेकर Minister तक की नियुक्ति State के Governor द्वारा की जाती है एवं राज्य के समस्त कर्मचारी Governor के अधीन ही कार्य करते हैं।
राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह या बिना सलाह के कब विधानसभा भंग करने का अधिकार रखता है जानिए
Know when the Governor has the power to dissolve the Legislative Assembly with or without the advice of the Chief Minister.
Articles of the Indian Constitution 174(2) के अनुसार Governor समय समय पर किसी सदन का सत्रावसान (Prorogation)कर सकता है अथवा विधानसभा (Assembly) का भी विघटन कर सकता है। Assembly विघटन में स्वविवेक के प्रयोग का अवसर तब प्राप्त होता जब दलबदल के कारण या कोई Government अल्पमत (minority) में रह गई हो तब Governor स्वयं विवेक द्वारा Assembly का विघटन कर सकता है।
कब कब राज्यपाल ने स्वयं के विवेकाधिकार करके विधानसभा का विघटन किया जानिए
Know when the Governor dissolved the Legislative Assembly using his own discretion.
1. वर्ष 1976 में बिना Chief Minister से परामर्श के तमिलनाडु के Governor ने तमिलनाडु की Assembly को भंग कर दिया था।
2. वर्ष 1989 में कर्नाटक के Governor वैकट सुवैया ने Chief Minister बोम्मई की सलाह के बिना Assembly भंग कर दी गई थी।
राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना
Recommendation of President's rule when the Legislative Assembly is dissolved by the Governor.
The Indian Constitution Act, 1950 अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य के Governor द्वारा President शासन की सिफारिश कर सकता है। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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