Criminal law: False complaint करने वालों को दंडित करने का प्रावधान, यहां पढ़िए

Bhopal Samachar
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India में हर रोज हजारों लोग झूठी शिकायत करते हैं। Government का समय Waste होता है और Accused व्यक्ति बिना वजह परेशान होता है। Complaint के कारण लोग उसे Doubt की नजर से देखते हैं। ज्यादातर लोग शिकायतकर्ता (complainant) को माफ कर देते हैं परंतु False complaint करने वाले व्यक्ति को दंडित (Punished) किए जाने का प्रावधान भी है।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 273 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति Police को या Magistrate को ऐसी Information देता है या FIR दर्ज करवाता है जिसका कोई उचित सबूत नहीं है एवं जिससे आरोपी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं हो सकता है तब ऐसे पीड़ित या शिकायतकर्ता व्यक्ति पर Magistrate प्रतिकर (Compensation)  लगा सकता है का Compensation के आदेश देगा।

अगर परिवादी (Complainant), Accused या एक से अधिक आरोपियों को Compensation देने से इनकार करता है तब उसे तीस दिन (Thirty days) के कारावास के लिए भेज दिया जाएगा एवं Bharatiya Nyaya Sanhita की धारा 8(6)(क) एवं 8(6)(ख) के नियम लागू होंगे अर्थात जुर्माने नहीं चुकाने के लिए जुर्माने (compensation) के बदले सजा का प्रावधान होगा जो उपर्युक्त सजा 30 दिन से अतिरिक्त होगी।

complainant अर्थात परिवादी को एक माह के भीतर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय (Subordinate Appellate Court) में अपील करने का अधिकार भी होगा एक माह के बाद नहीं।

उपर्युक्त section से यह बात स्पष्ट होती है कि किसी ठोस साक्ष्य (Concrete Evidence)अगर मौजूद है तभी Police Report या Magistrate के समक्ष Complaint दर्ज करवाये अन्यथा आरोपी को पीड़ित व्यक्ति को Compensation देना होगा। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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