BHOPAL NEWS - होटल, हॉस्टल और किराए के मकानों पर धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भोपाल शहर के नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 

भोपाल पुलिस ने पर्यटकों, मेहमानों, किराएदारों, नौकरों और बाहरी विद्यार्थियों की जानकारी मांगी

आदेश के अनुसार, भोपाल शहर में किराए पर या paying guest के रूप में रहने वाले व्यक्तियों, घरों में काम करने वाले नौकरों, छात्रावास में रहने वाले students, और अन्य निवास स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी police administration को देना अनिवार्य होगा। साथ ही, भोपाल शहर में आने-जाने वाले travelers, जो hotel, lodge, धर्मशाला, resort, resthouse जैसे प्रतिष्ठानों में ठहरते हैं, उनकी जानकारी निर्धारित proforma में संधारित करना अनिवार्य होगा।

यह आदेश जारी होने की तारीख से अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के अनुसार, कोई भी मकान मालिक, जो अपना मकान या उसका कोई हिस्सा किराए पर देता है, उसे किरायेदार या paying guest का विवरण निर्धारित format में भरकर एक सप्ताह के भीतर संबंधित police station या Madhya Pradesh Police Citizen Portal पर जमा करना होगा। पहले से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित format में भरकर आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर संबंधित police station या Madhya Pradesh Police Citizen Portal पर जमा करना होगा। 

किसी भी व्यक्ति के घरेलू नौकर या उनके सहायक का विवरण निर्धारित format में संबंधित police station या Madhya Pradesh Police Citizen Portal पर जमा करना अनिवार्य होगा। hotel/lodge/धर्मशाला/resort के प्रबंधक/मालिक को वहां ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण register में पूर्ण रूप से दर्ज करना होगा और इसकी जानकारी निर्धारित format में संबंधित police station पर स्थानीय स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करनी होगी।

इसी प्रकार, छात्रावास संचालक को छात्रावास में रहने वाले students का विवरण निर्धारित format में संबंधित police station पर जमा करना होगा। contractor/building constructor को निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों का विवरण निर्धारित format में संबंधित police station पर जमा करना होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भवन, public place, या private place पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, explosive material, या ऐसी किसी वस्तु का संधारण, जिससे जनसामान्य को खतरा महसूस हो, प्रतिबंधित होगा। 

यदि किसी community, organization, political party, committee, delegation, या organizers द्वारा किसी public place, government premises, government office/building, या सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है, तो ऐसे कृत्यों के लिए आयोजकों की जिम्मेदारी होगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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