मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर सभी जिलों में प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher), माध्यमिक शिक्षक (Secondary Teacher), और उच्च माध्यमिक शिक्षक (Higher Secondary Teacher) के परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के दौरान किए गए स्थानांतरण (Transfer Orders) को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय विभागीय नीति के अनुसार लिया गया है, जिसमें Date of Joining से 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान शिक्षकों का स्थानांतरण अनुमन्य नहीं है।
परिवीक्षा वाले शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा
आयुक्त, जनजातीय कार्य (Commissioner, Tribal Affairs), श्रीमन् शुक्ला द्वारा जारी आदेश (क्रमांक/शिक्षा स्था. 3/स्था./1026/2025/12745) के अनुसार, कुछ जिलों में यह पाया गया कि परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले ही शिक्षकों का जिला स्तर पर स्थानांतरण (Intra-District Transfer) कर दिया गया। यह विभागीय नियमों का उल्लंघन है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित शिक्षकों को उनकी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यरत रहना होगा और उन्हें कार्यमुक्त (Relieve) नहीं किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु:
विभागीय नीति: प्राथमिक, माध्यमिक, और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के दौरान प्रतिबंधित है।
तत्काल प्रभाव: सभी जिला स्तर के स्थानांतरण आदेश (Transfer Orders) निरस्त किए गए।
निर्देश: संबंधित शिक्षकों को वर्तमान संस्था से कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
आदेश की प्रति: मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department), अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (Scheduled Caste Welfare Department), और सभी जिला कोषालय अधिकारियों (District Treasury Officers) सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई। डाउनलोड कभी इसी समाचार में सब लग रहे।