मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल ने अतिथि शिक्षकों के पिछले वर्षों के लंबित मानदेय के भुगतान के लिए ₹1,02,03,770 (एक करोड़ दो लाख तीन हजार सात सौ सत्तर रुपये मात्र) की राशि आवंटित की है. यह आवंटन संबंधित जिलों और विकासखंडों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के आधार पर किया गया है, जिसमें यह पुष्टि की गई है कि इन भुगतानों को पहले नहीं किया गया है. यह राशि बजट शीर्ष 27-2202-02-109- (0101/0102/0103)-0701-44-001 के तहत उपलब्ध आवंटन से स्थानांतरित की जाएगी.
मुख्य आवंटन विवरण:
बजट शीर्ष - 27-2202-02-109-0101-0701-44-001 के तहत कुल ₹8,090,116 आवंटित किए गए हैं.
भोपाल जिले के बैरसिया विकासखंड को ₹17,400 आवंटित किए गए हैं.
इंदौर जिले के देपालपुर विकासखंड को ₹115,425 और महु विकासखंड को ₹5,686,488 आवंटित किए गए हैं.
कटनी जिले के ढीमरखेड़ा को ₹10,000, रीठी को ₹159,451, कटनी को ₹16,499, बडवारा को ₹332,800 और विजयराघगढ़ को ₹97,928 आवंटित किए गए हैं.
सीहोर जिले के सीहोर को ₹43,912, इछावर को ₹82,629, आष्टा को ₹24,066 और नसरूल्लागंज भैरूदा को ₹219,000 आवंटित किए गए हैं.
शाजापुर जिले के बडोदिया को ₹7,284 और शाजापुर को ₹124,470 आवंटित किए गए हैं.
उज्जैन जिले के घट्यिा को ₹450,000, खाचरौद को ₹15,000 और तराना को ₹180,000 आवंटित किए गए हैं.
विदिशा जिले के विदिशा को ₹89,244, कुरवाई को ₹10,100 और सिरोंज को ₹408,420 आवंटित किए गए हैं.
बजट शीर्ष - 27-2202-02-109-0102-0701-44-001 के तहत कुल ₹1,008,052 आवंटित किए गए हैं.
सीधी जिले के मझौली को ₹833,404 और सिहावल को ₹174,648 आवंटित किए गए हैं.
बजट शीर्ष - 27-2202-02-109-0103-0701-44-001 के तहत कुल ₹1,105,602 आवंटित किए गए हैं.
बालाघाट जिले के लांजी को ₹400,000 और खैरलांजी को ₹475,062 आवंटित किए गए हैं.
निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर को ₹230,540 आवंटित किए गए हैं.
भुगतान की शर्तें और निर्देश:
यह आवंटन विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांगपत्रों के आधार पर अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय के भुगतान के लिए जारी किया गया है. समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को भुगतान से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इन अतिथि शिक्षकों को पहले भुगतान नहीं किया गया है और विद्यालयों में नियमानुसार उनकी उपस्थिति का सत्यापन कर लिया गया है. भुगतान संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, और यदि नियम विरुद्ध भुगतान किया जाता है, तो आहरण संवितरण अधिकारी और लेखापाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.
आवंटित राशि से अतिथि शिक्षकों को उनकी कार्यरत अवधि (उपस्थिति के आधार पर) का मानदेय 3 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना है. यदि लंबित मानदेय की कोई सूचना संचालनालय को प्राप्त होती है, तो संबंधित संकुल प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. उपलब्ध राशि का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाए और अव्ययित राशि को तत्काल समर्पित किया जाए.
अपर संचालक (वित्त), लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश, संजय कुमार द्वारा अनुमोदित, यह आदेश प्रधान महालेखाकार, संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, कोषालय अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया गया है. बुदनी, शुजालपुर, सिलवानी, बैतूल और आमला विकासखंडों के लंबित मानदेय का भुगतान उनके संबंधित DDOs में उपलब्ध राशि से किया जाएगा. फंदा विकासखंड के तहत मानदेय से संबंधित 2 मामलों की तत्काल जांच की जाएगी और नियमानुसार DDO में उपलब्ध राशि से भुगतान की कार्यवाही की जाएगी.