संयुक्त संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार गेहूं के व्यापार में स्टॉक की सीमा लागू करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थ पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचालन प्रतिबद्ध हटाना (संशोधन) आदेश 2025 लागू किया गया है।
जिसमें 27 मई को जारी राजपत्र अनुसार 31 मई 2026 तक की अवधि के लिए गेहूं रखने की निर्धारित अधिकतम सीमा में संशोधन किया गया है। व्यापारी थोक/विक्रेता अधिकतम 3000 टन, रिटेलर (प्रत्येक रिटेलर आउटलेट के लिए) 10 मेट्रिक टन, बिग चेन रिटेलर (प्रत्येक आउटलेट के लिए) 10 मेट्रिक टन बशर्ते अधिकतम मात्रा (कुल दुकानों की संख्या का 10 गुना) मेट्रिक टन। यह अधिकतम स्टॉक होंगे जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत मात्रा का 2025-26 शेष महिनों से गुणा के बराबर अधिकतम गेहूं रख सकते है।
जिले के समस्त इकाइयां भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक दर्ज करेंगे एवं प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर स्टॉक की अद्यतन जानकारी प्रविष्टि कराएंगे। यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वह इस अधिक सूचना के जारी होने की तारीख 27 मई से 15 दिनों के भीतर 10 जून 2025 तक इसे निश्चित स्टॉक सीमा तक लाएगें।
जिले के समस्त रिटेलर एवं ऐसे व्यापारी जो एफएसएसएआई अथवा मंडी से अनुज्ञप्ति ले चुके हैं वे तत्काल भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर गेहूं की स्टॉक की प्रविष्टि कराएंगे। जिले के व्यापारी थोक/विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स इकाइयों को भारत सरकार के निर्देश एवं अधिसूचना का अनिवार्यता पालन किया जाना होगा अन्यथा मध्यप्रदेश गेहूं अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण आदेश 2025 के तहत कार्यवाही की जाएगी।