मध्यप्रदेश के शाजापुर, हरदा, और देवास जिलों में 11 जून 2025 को भ्रष्टाचार (Corruption) और अनुशासनहीनता के मामलों में तीन अधिकारियों को निलंबित (Suspended) किया गया। शाजापुर में उप पंजीयक (Sub-Registrar), हरदा में महिला डॉक्टर को और देवास में राजस्व निरीक्षक को निलंबित किया गया। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच (Departmental Inquiry) शुरू की गई है।
Sub-Registrar शुजालपुर, प्रवीण कुमार सिंह सस्पेंड
मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले के कलेक्टर (Collector) सुश्री ऋजु बाफना ने उप पंजीयक (Sub-Registrar) शुजालपुर, प्रवीण कुमार सिंह को रिश्वत (Bribery) के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) किया। यह कार्रवाई 3 जून 2025 को शुजालपुर मंडी (Shujalpur Mandi) के एक शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया गया था।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, उप पंजीयक प्रवीण कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (SDM) शुजालपुर द्वारा प्राथमिक जांच (Preliminary Investigation) में दस्तावेजों के पंजीयन (Document Registration) में अनियमितताएं पाई गईं। प्रवीण कुमार सिंह का जवाब असंतोषजनक पाया गया। उनके स्थान पर उप पंजीयक कालापीपल, श्री जयसिंह गडवी को शुजालपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
हरदा में डॉ. मीनाक्षी पटेल सस्पेंड, पुलिस कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया था
हरदा जिला अस्पताल (Harda District Hospital) में पदस्थ डॉ. मीनाक्षी पटेल को नर्मदापुरम (Narmadapuram) के संभाग आयुक्त (Divisional Commissioner) श्री के.जी. तिवारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) किया। कलेक्टर (Collector) श्री सिद्धार्थ जैन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) हरदा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. मीनाक्षी पटेल के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव संभाग आयुक्त को भेजा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह के अनुसार, डॉ. मीनाक्षी पटेल ने गर्भवती महिलाओं (Pregnant Women) के उपचार, प्रसव (Delivery), और सीजेरियन ऑपरेशन (Cesarean Operation) के लिए निःशुल्क सुविधा होने के बावजूद धनराशि मांगी। इसके अलावा, वे ओपीडी समय में निजी क्लीनिक (Private Clinic) में सेवाएं देती थीं। हाल ही में थाना प्रभारी सिराली द्वारा दर्ज अपराध (Crime) क्रमांक 185/25 (धारा 137(2), 87, 65(2) बीएनएस और 5/6 पॉक्सो एक्ट) में डॉ. मीनाक्षी पटेल ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण (Medical Examination) नहीं किया और पुलिस कंट्रोल रूम (Police Control Room) के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार (Misconduct) किया। इन शिकायतों के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई।
DEWAS NEWS - राजस्व निरीक्षक मोहनलाल गोयल सस्पेंड
कलेक्टर (Collector) श्री ऋतुराज सिंह ने राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector) मोहनलाल गोयल को सीमांकन (Land Demarcation) कार्य में देरी और रिश्वत (Bribery) मांगने के आरोप में मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 (MP Civil Services Conduct Rules 1965) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) किया। कलेक्टर ने मोहनलाल गोयल के खिलाफ विभागीय जांच (Departmental Inquiry) शुरू की, जिसमें अपर कलेक्टर (Additional Collector) को जांच अधिकारी और अधीक्षक भू-अभिलेख (Superintendent Land Records) को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई मंगलवार को जनसुनवाई (Public Hearing) में उदयसिंह (पिता पदमसिंह), निवासी चापड़ा, द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर की गई। उदयसिंह ने सीमांकन के लिए रिश्वत मांगने और राशि प्राप्त करने के पर्याप्त प्रमाण (Evidence) प्रस्तुत किए।