मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका में जूनियर सप्लाई ऑफिसर कल्लू पटेल, सागर बनाम मध्य प्रदेश शासन के मामले में माननीय जस्टिस दीपक कोठे ने ट्रांसफर ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। विभाग द्वारा उनका ट्रांसफर अनावश्यक कर दिया गया था। सागर में अधिकारियों की कमी थी फिर भी ट्रांसफर कर दिया जबकि कल्लू पटेल बीमार भी है।
ट्रांसफर नियम-विरुद्ध तरीके से किया गया था
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता सागर जिले में जूनियर सप्लाई ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 24/05/2025 को उनका ट्रांसफर सागर से रीवा कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का ट्रांसफर नियम-विरुद्ध तरीके से किया गया है। सागर जिले में जूनियर सप्लाई ऑफिसर के चार स्वीकृत पदों में से केवल दो लोग ही कार्यरत हैं। इसके बावजूद याचिकाकर्ता का ट्रांसफर किया गया। याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हैं, जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया गया है।
नियम-विरुद्ध ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रांसफर ऑर्डर दिनांक 24/05/2025 पर स्टे लगा दिया और प्रतिवादियों को आदेश दिया कि एक माह के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करें। तब तक याचिकाकर्ता अपनी पूर्व संस्था, जिला पन्ना, में कार्यरत रहेंगे और ट्रांसफर ऑर्डर पर स्टे प्रभावी रहेगा।
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