KARMACHARI NEWS - स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों में लड़ाई, दमोह के प्राचार्य सस्पेंड

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच में मारपीट हो गई। इसके बाद संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने government work obstruction, abuse of government employees, physical assault, और criminal case registration के आधार पर प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल घाटपिपरिया, विकासखण्ड व जिला दमोह, श्री दीपेन्द्र रतले को तत्काल प्रभाव से suspended किया है।

श्रीमती रश्मि सोनी - फर्जी दस्तावेजों के विरुद्ध विभागीय जांच

संभाग आयुक्त कार्यालय से जारी suspension order के अनुसार, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, सागर संभाग ने प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया कि माध्यमिक शिक्षक, शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला सरखड़ी, संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमेरिया, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह, श्रीमती रश्मि सोनी के appointment/service records में संलग्न बी.ए. फाइनल marksheet सत्यापन में forged/fake पाई गई। इसके विरुद्ध departmental inquiry शुरू की गई थी। जांच पूर्ण होने के बाद श्रीमती रश्मि सोनी को show-cause notice जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह के माध्यम से तामील कराने के निर्देश दिए गए थे। 

कारण बताओ नोटिस की तामील प्रक्रिया

जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह ने प्रभारी प्राचार्य, संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमेरिया, विकासखण्ड पथरिया, श्री राजेन्द्र राठौर को श्रीमती रश्मि सोनी के लिए जारी show-cause notice तामील कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। निर्देशानुसार, प्रभारी प्राचार्य, computer operator, peon, समेत कुल पांच सदस्य श्रीमती रश्मि सोनी के निवास पर नोटिस चस्पा करने पहुंचे।

विभाग के अधिकारियों के बीच में मारपीट

कर्मचारियों ने बताया कि नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद श्रीमती रश्मि सोनी के पति, श्री दीपेन्द्र रतले, प्राचार्य (उच्च पद प्रभार), शासकीय हाईस्कूल घाटपिपरिया, ने कर्मचारियों के साथ abusive language का उपयोग किया, पत्थर फेंके, और peons के साथ बल्ले से physical assault किया। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, और मारपीट से उनके पैर और पीठ में blunt injuries आईं।

प्राचार्य दीपेन्द्र रतले के खिलाफ शिकायत और प्राथमिकी दर्ज

प्रभारी संकुल प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमेरिया, श्री राजेन्द्र राठौर ने panchayatnama प्रस्तुत किया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह ने थाना प्रभारी, कोतवाली, दमोह में श्रीमती रश्मि सोनी के पति, श्री दीपेन्द्र रतले के खिलाफ government work obstruction, abuse, और physical assault के लिए FIR दर्ज कराई।

आपराधिक प्रकरण का पंजीकरण

थाना प्रभारी, कोतवाली, दमोह ने शिकायत के आधार पर श्री दीपेन्द्र रतले, उच्च माध्यमिक शिक्षक, के खिलाफ FIR दर्ज की। उनके खिलाफ अपराध धारा-115(2), 296, 351(3), 121(1), 132 BNS और अन्य धाराओं के तहत criminal case पंजीकृत किया गया।

निलंबन का आधार और अनुशासनहीनता

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, सागर संभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन और परिशीलन के बाद प्रथम दृष्ट्या श्री दीपेन्द्र रतले government work obstruction, abuse of government employees, physical assault, और criminal case registration के आधार पर दोषी पाए गए। उनके इस कृत्य को अपने official duties के प्रति indiscipline और arbitrary behavior माना गया, जो मध्य प्रदेश Civil Services Conduct Rules 1965 का उल्लंघन है।

निलंबन की अंतिम कार्रवाई

संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्य प्रदेश Civil Services (Classification, Control, and Appeal) Rules 1966 के नियम 09 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्राचार्य श्री दीपेन्द्र रतले को तत्काल प्रभाव से suspended किया है।

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