किसी Crime को करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का सामान्य आशय विद्मान (scholar) था, तब यह धारा संयुक्त (Joint) रूप से आपराधिक दायित्व (Criminal liability) के सिद्धांत के आधार पर अधिनियमित (enacted) की जाती है। अर्थात एक Crime को करने वाले वह सभी व्यक्ति जिम्मेदार (Responsible) होंगे जो अपराध को करने का उद्देश्य रखते हैं या अपराधी का साथ देते हैं। लेकिन Bharatiya Nyaya Sanhita a में यह नही बताया गया है कि वे कौन-कौन से व्यक्ति Joint crimes के accused हो सकते हैं। इसके लिए हमे Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की धारा 246 को पढ़ना होगा।
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA की धारा 246 की परिभाषा
"वे व्यक्ति जिन पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है एवं न्यायालय द्वारा एक साथ ही विचारण किया जा सकता है (Persons who can be charged together and tried together by the Court) -
• वे सभी व्यक्ति किसी Crime के accused हो सकते हैं जिसने किसी को Crime करने के लिए उकसाया (provoked) है, या Crime करने का प्रयत्न किया हैं।
• वे सभी व्यक्ति Crime के Joint रूप से accused होंगे जिसने चोरी (Theft) की है, चोरी की संपत्ति (stolen property) छिपाई हैं, चोरी की संपत्ति बेची (sold stolen property) है या उद्दापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग (Extortion, fraud or criminal misappropriation) किया है या किसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त किया है (The property has been obtained dishonestly)।
• Bharatiya Nyaya Sanhita के अधीन कूटकरण सिक्के, कूटरचित सरकारी स्टाम्प को रखा गया है (Counterfeit coins, counterfeit Government stamps have been kept), बनाया गया है, बेचा गया है, आदि करने वाले व्यक्ति पर संयुक्त आरोप लगाया जा सकता है।
• किसी भी गंभीर अपराध (serious crime) में accused का साथ देने वाला व्यक्ति एक या एक से अधिक सभी पर एक ही आरोप होगा एवं एक Court द्वारा Trial होगा।
नोट:- अगर किसी Magistrate या Sessions Court को लगता है कि किसी Crime के आरोपियों (accused) अपराध का एक ही आरोप (charge) or trial किया जा सकता है तब वह स्वयं या किसी के Written application पर ऐसा कर सकता है। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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