BNSS-254, Court में सबसे पहले किसके गवाह-सबूत पेश किए जाते हैं, क्या कोई नियम है या पहले आओ पहले पाओ होता है, पढ़िए

Court में Trial के दौरान दोनों पक्षों (Sides) की ओर से गवाह एवं सबूत (witnesses and evidence) पेश किए जाते हैं। अभियोजन( Prosecution) (जिसके अंतर्गत फरियादी एवं पीड़ित पक्ष) अपराध का होना एवं आरोपी के द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित करता है जबकि आरोपी स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए गवाह-सबूत पेश करता है। आइए पढ़ते हैं कि यह प्रक्रिया अनुशासनबद्ध होती है या फिर दोनों पक्ष अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार गवाह-सबूत पेश कर सकते हैं।

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 254 की परिभाषा 

उपर्युक्त धारा के अंतर्गत Court ऐसे सभी सबूतों (All evidence) को अभियोजन पक्ष (Prosecutors) से मंगवायेगा जो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ (Against) Prosecution (फरियादी एवं पीड़ित) प्रस्तुत करना चाहता है एवं जिसके माध्यम से Crime को Certified किया जा सकता है।

Magistrate को यह अधिकार है कि वह आरोपी पक्ष (accused party) के साक्ष्यों (Proofs) का सबूतों को तब तक नहीं सुनेगा जब तक पीड़ित पक्ष को सुना जा रहा है, अर्थात इस धारा में स्पष्ट किया गया है की पहले साक्ष्य (Evidence) आरोपी (accused) के खिलाफ अभियोजन पक्ष (Prosecutors) द्वारा लिए जाएंगे।

महत्वपूर्ण वाद (Important Judgment ) विजयन बनाम राज्य 

उक्त मामले में एक महिला अपने पति के साथ कमरे में सो रही थी। आरोपी व्यक्ति ने उसे रात में जगाया और एक स्थान पर ले जाकर बलात्संग किया। आरोप की एफआईआर दो दिन बाद दर्ज हुई। पु परीक्षा के समय उसके पति की साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य की पुष्टि के लिए न्यायालय में उसके पति की परीक्षा कराने में विफल रहना निश्चित रूप से अभियोजन (पीड़ित) के पक्ष कथन के लिए घातक एवं हर स्थिति में इसका विपरीत आशय लगाया जा सकता है। 

इसी प्रकार अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न कराने के परिणामस्वरूप आरोपी पक्ष पीड़ित पक्ष-कथन और उसके साक्षियो की सत्यता की परीक्षा करने के अवसर से वंचित रह जाता है। अर्थात ऐसे मामले में दोष सिद्धि कायम नहीं रह सकती है। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article.  

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!