पिछले कुछ लेखों में हमने आपको अपराध से सम्बंधित Trial कौन से Court में किया जाता है एवं इनकी Hearing कौन से अधिकारिता (jurisdiction) क्षेत्र वाले Magistrate करते हैं जानकारी दी थी। कोई भी अपराध दो प्रकार के होते हैं Cognizable and non-cognizable. इन अपराध को सुनवाई Magistrate of first class, Magistrates of Second Class द्वारा या किसी भी, Judicial Magistrate द्वारा की जाती है। आपराधिक मामले (Criminal Cases) में एक सवाल यह है कि अगर किसी आरोपी पर एक ही व्यक्ति द्वारा Cognizable and non-cognizable crimes का आरोप लगाया गया है, तब अपराध का विचारण कोनसा मजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगा जानते हैं।
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 243 की परिभाषा
एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण (Trial for more than one offence) -
• अगर किसी व्यक्ति पर एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक प्रकार के अपराध का Blame हैं, तब सभी अपराध के आरोपो (allegations) का Trial एक ही Court द्वारा किया जाएगा।
• अगर कोई स्थानीय विधि या विशेष विधि (Local law or special law) में भी वही अपराध की परिभाषा दी है, तब भी सभी अपराध का Trial एक ही Court में होगा जैसे SC-ST Act,1989, POCSO Act, भ्रष्टाचार अधिनियम आदि।
उदहारानुसार:- कोई व्यक्ति किसी से गाली गलौज करता है एवं मारने की धमकी देता है एवं फिर कम गंभीर चोट पहुचा देता है उसके बाद गंभीर चोट कर देता है यहाँ पर अरोपी ने पहला गाली-गलौज एवं धमकी का अपराध किया, दूसरा कम गंभीर अर्थात असंज्ञेय अपराध किया, तीसरा गंभीर चोट का अपराध किया। या किसी स्थानीय अधिनियम के मामला हुआ है तब इस प्रकार सभी संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध का विचारण एक साथ होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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