BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 239 में बताया था कि Court कुछ शर्तों के अनुसार Charge Sheet में दर्ज धाराओं में परिवर्तन या परिवर्धित (जोड़ना) कर सकता है। ऐसे परिवर्तन के होने के बाद क्या Court पूर्व के साक्षियों को दोबारा बुलवाएगा या नई धाराओं के अपराध के साथ नए साक्षियों को भी बुलवा सकता है, जानते हैं इनका जबाब आज के लेख में।
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 240 की परिभाषा
जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियो का पुनः बुलाया जाना (Reeall of witnesses when Charge altered)
• जब Court द्वारा आरोपी (accused) की किसी भी Crime की धाराओ में बदलाव (shift) या जुड़ाव अर्थात Change किया जाता है तब आरोपी के Witnesses एवं victim व्यक्ति के साक्षियो को न्यायालय पुनः समन द्वारा गवाही के लिए बुलावा सकता है एवं पुनः परीक्षा (Re Exam) करवा सकता है।
• Court को अगर लगता है कि पुराने Witnesses के अतिरिक्त New Witnesses को गवाही के लिए बुलवाना आवश्यक है तो वह किसी भी अन्य New Witnesses की भी Court में बुलवा कर Statement या कथन ले सकता है।
अर्थात Court द्वारा आरोपो की धाराओ में परिवर्तन होने के बाद साक्षियो की गवाही में भी बदलाव हो सकता है एवं पुनः नए बयान,कथन दर्ज किए जा सकते हैं। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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