मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। मंत्री परिषद द्वारा इस महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कर्मचारियों के ट्रांसफर की छूट दे दी है। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई थी मंत्रियों ने मध्य प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ट्रांसफर पॉलिसी जारी नहीं होनी चाहिए।
Madhya Pradesh Government Employee Transfer Policy 2025, HOLD after cabinet approval
मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। मंत्री परिषद की मंजूरी के बाद सरकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी नहीं हो पाई है। GAD - सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ड्राफ्ट तैयार था। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही पॉलिसी जारी कर दी जाती है। यही परंपरा भी है और यही नियम भी लेकिन इस बार नियम और परंपरा दोनों टूट गए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज दिनांक ट्रांसफर पॉलिसी 2025 जारी नहीं की गई है।
मध्य प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी में मंत्रियों को क्या चाहिए
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि, जिन मंत्रियों ने मंत्री परिषद की बैठक में कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी थी। उन्हीं मंत्रियों ने ट्रांसफर पॉलिसी को जारी होने से रोक दिया है। उनका कहना है कि डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार के ट्रांसफर के अधिकार भी उन्हें दिए जाने चाहिए। ट्रांसफर पॉलिसी में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर के आदेश जिले के अंदर प्रभारी मंत्री को और जिले के बाहर विभागीय मंत्री को दिए गए हैं। मंत्रियों को राज्य प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर के अधिकार चाहिए।
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