पॉलिटिक्स की पावर देखिए, हाईकोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले बद-ज़बान मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR तो दर्ज की परंतु लेकूंना छोड़ दिया था कि बाद में FIR को निरस्त किया जा सके।
जानबूझकर लेकूंना छोड़ा ताकी FIR निरस्त हो जाए
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा इस मामले को स्वयं संज्ञान लिया गया। DGP मध्य प्रदेश को डायरेक्ट आर्डर किए गए थे कि वह 4 घंटे के भीतर मामला दर्ज करके प्रस्तुत करें। इसके बावजूद मामला दर्ज करने में समय लिया गया। आज जब मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष जानकारी दी गई तो हाई कोर्ट नाराज हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह के विरुद्ध दर्ज की गई FIR में आरोपी के कृत्य का उल्लेख ही नहीं है। जानबूझकर लेकूंना छोड़ा ताकी 482 के तहत FIR निरस्त हो जाए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि FIR में आरोपी के कृत्य को करे DESCRIBE ताकि लगाई गईं सभी धाराएं जास्टिफाई हो सकें।
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 16/5 को फिर से की जाएगी। प्रकरण को टॉप ऑफ द लिस्ट पर रखने के आदेश दिए गए हैं। विनम्र अनुरोध कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
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