Madhya Pradesh अतिशेष शिक्षक घोटाला, एजुकेशन पोर्टल भी आयुक्त के इशारों पर गड़बड़ी करता है

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दाखिल हुई एक याचिका ने प्रमाणित कर दिया है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कई शिक्षकों को अवैध रूप से अतिशेष घोषित किया गया। उन्हें जबरदस्ती दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया गया। ताकि किसी विशेष शिक्षक को उसकी मर्जी की पोस्टिंग दी जा सके। इस घोटाले में एजुकेशन पोर्टल ने भी अधिकारियों का साथ निभाया और शिक्षकों के साथ अन्याय किया। 

Madhya Pradesh School Education Department Faces Legal Challenge Over Illegal Surplus Declaration

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में अवैध surplus declaration के मामले में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (शाउमावि) कुम्हारी, जिला बालाघाट में पदस्थ महिला शिक्षक अनुसुइया सोनवे ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। शाउमावि कुम्हारी में biology higher secondary teacher का एक स्वीकृत पद है, जिस पर याचिकाकर्ता शिक्षिका वर्ष 2012 से कार्यरत हैं। सितंबर 2024 में education portal पर उनकी ID invalid दिखाई गई, जिसके कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ता ने संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट, और लोक शिक्षण संचनालय भोपाल को अभ्यावेदन देकर portal error को ठीक करने का अनुरोध किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

Education Portal Error Leads to Invalid ID Issue for Biology Teacher in Balaghat

Education portal error के कारण शाउमावि कुम्हारी में biology teacher अनुसुइया सोनवे की ID invalid होने से यह पद vacant दिखाई देने लगा। लोक शिक्षण संचनालय भोपाल की जिम्मेदारी होती है कि portal errors को ठीक किया जाए, लेकिन अधिकारियों ने केवल आश्वासन दिया। इस गड़बड़ी के चलते, लोक शिक्षण संचनालय ने vacant posts के लिए teacher transfer counseling आयोजित की, जिसमें महिला शिक्षक लोकेश्वरी चंद्रवार ने शाउमावि कुम्हारी के biology teacher post के लिए चयन किया। अक्टूबर 2024 में उनका transfer order जारी हुआ, जिसने स्थिति को और जटिल बना दिया। 

Illegal Teacher Transfer Sparks Controversy in Balaghat School

जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट ने लोक शिक्षण संचनालय भोपाल को पत्र लिखकर सूचित किया कि शाउमावि कुम्हारी में biology higher secondary teacher post पर अनुसुइया सोनवे पहले से कार्यरत हैं, और education portal error के कारण यह पद vacant दिख रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही स्वीकृत पद पर दो शिक्षकों का salary withdrawal संभव नहीं है। इसके बावजूद, आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय ने transfer order में सुधार करने के बजाय, जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य पर दबाव डालकर लोकेश्वरी चंद्रवार को join करवाया। इसके बाद, याचिकाकर्ता महिला शिक्षक को education portal पर surplus घोषित कर दिया गया। 

Surplus Declaration Forces Biology Teacher to Seek High Jabalpur Court Intervention

मई 2025 में याचिकाकर्ता शिक्षिका के ID पर एक संदेश दिखाई दिया, जिसमें कहा गया कि वे surplus घोषित हो चुकी हैं और 16 मई तक transfer option चुनें, अन्यथा उनका forced transfer कर दिया जाएगा। इस अन्याय से व्यथित होकर, शिक्षिका ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए Madhya Pradesh School Education Department के रवैये पर सवाल उठाए और surplus declaration की वैधता पर टिप्पणी की। 

Jabalpur High Court Issues Notice in Illegal Surplus Teacher Case

15 मई 2025 को माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री डीडी बंसल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रमुख सचिव (स्कूल शिक्षा विभाग), आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय, जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट, संकुल प्राचार्य शाउमावि कुम्हारी, और शिक्षिका लोकेश्वरी चंद्रवार को notice जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने government rules का हवाला देते हुए सवाल किया कि 13 वर्षों से कार्यरत शिक्षिका को surplus कैसे घोषित किया गया, जबकि नियमों के अनुसार newly transferred teacher को surplus घोषित करना चाहिए। कोर्ट ने transfer order पर रोक लगाने का भी संकेत दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता का transfer order अभी तक जारी नहीं हुआ है। 

Legal Battle Over Teacher Surplus Declaration in Balaghat School Continues

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, पुष्पेंद्र कुमार शाह, और रूप सिंह मरावी ने कोर्ट में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को forced transfer option चुनने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और transfer order पर रोक लगाने की बात कही। यह मामला Madhya Pradesh School Education Department में administrative irregularities और education portal mismanagement को उजागर करता है, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता न्याय की मांग कर रही हैं।

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