जबलपुर जिले के मझगवां थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाह समारोह में शामिल होने जा रही मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले करिया उर्फ कमलेश को कोर्ट में आक्रोशित वकीलों और लोगों ने जमकर पीटा। गुस्साए लोगों से आरोपी को बचाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे आदेशानुसार जेल भेज दिया गया।
घटना का विवरण
मझगवां थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल को पीड़िता मासूम बच्ची की माँ अपने पति, जेठ और ससुर के साथ रात में मझगवां थाना पहुँची। उसने बताया कि उसकी मासूम बच्ची पड़ोस में एक सामाजिक शादी के प्रीतिभोज में जाने के लिए शाम करीब 7 बजे तैयार हुई थी। माँ, जेठानी और परिवार की अन्य महिलाएँ तैयार होने लगीं, तब तक मासूम पीड़िता घर से बाहर निकलकर पट्टी पर एक अन्य छोटी बच्ची के साथ बैठ गई। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने मासूम को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना 26 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे हुई।
पड़ोसी आरोपी कमलेश लोधी उर्फ करिया, पिता परषोत्तम लोधी, उम्र 22 वर्ष, थाना मझगवां, जिला जबलपुर, शादी के प्रीतिभोज में जाने के लिए पीड़िता के घर के सामने से गुजरा। पीड़िता ने पूछा, “भैया, कहाँ जा रहे हो?” उसने जवाब दिया, “बफर खुला है, खाना खाने जा रहा हूँ।” फिर उसने कहा, “तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो।” इसके बाद उसने पीड़िता को परिजनों की जानकारी के बिना, बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। वह प्रीतिभोज में न जाकर प्राथमिक शाला के पीछे अंधेरे खेत में ले गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर उसने उसे एक तमाचा मारा और अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
डीएनए से आरोपी की पहचान
अंधेरे के कारण मासूम बच्ची आरोपी को पहचान नहीं सकी थी। पुलिस के सामने चुनौती थी कि आरोपी को पकड़ा जाए। पुलिस ने हर संभव प्रयास किया और चार युवकों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। डीएनए टेस्ट के बाद मुख्य आरोपी करिया उर्फ कमलेश की पहचान हुई। उसे न्यायालय में पेश करते समय आक्रोशित वकीलों ने उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने किसी तरह उसे बचाकर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस को गुमराह करने की कोशिश
घटना की सूचना टेलीफोन के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक, जबलपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), उप पुलिस अधीक्षक (महिला प्रकोष्ठ शाखा), जबलपुर, और एसडीओपी घटनास्थल ग्राम खागामउ पहुँचे। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और विवेचना के लिए सख्ती से कार्रवाई करने तथा अज्ञात आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), उप पुलिस अधीक्षक (महिला प्रकोष्ठ शाखा), जबलपुर, और एसडीओपी, सिहोरा के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी से पूछताछ की गई।
शुरू में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बारीकी और सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी कमलेश लोधी उर्फ करिया ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसे 2 मई 2025 को सुबह 10:45 बजे गिरफ्तार किया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायालय, सिहोरा में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।