Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 217 के अंतर्गत अदालतें (Courts) राज्य के खिलाफ अपराधों (Crime against the state) का संज्ञान लेने के लिए केंद्र सरकार (Central government) या राज्य सरकार (State government) की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य के खिलाफ अपराधों के मामलों में Government की अनुमति के बाद ही Court में कार्यवाही शुरू की जा सके।
राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन :- Prosecuting for crimes against the state
1. एफआईआर और जांच: (FIR and Investigation )- अपराध की जानकारी मिलने पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की जाती है।
2. सरकारी मंजूरी: (Government approval) - BNSS की धारा 217 के तहत, राज्य के खिलाफ अपराधों के लिए सरकारी मंजूरी आवश्यक है।
3. चार्जशीट और मुकदमा (Chargesheet and lawsuit): जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की जाती है और मुकदमा चलता है।
4. न्यायिक प्रक्रिया (Judicial process): यह सुनिश्चित करता है कि State के खिलाफ अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया सही तरीके से चलाई जा सके।
special provisions - विशेष प्रावधान:-
- विशेष अदालतें (Special courts): कुछ मामलों में विशेष अदालतें हो सकती हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा (National security): राज्य के विरुद्ध (Against the state) अपराधों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है।
निष्कर्ष
Bharatiya Nagarik Suraksha, 2023 की धारा 217 का उद्देश्य राज्य के खिलाफ अपराधों के मामलों में सरकार की भूमिका को सुनिश्चित करना है, ताकि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया सही तरीके से चलाई जा सके। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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