MP NEWS - बद्री प्रसाद की सरपंची बच गई, हाईकोर्ट ने उसे हटाने के आदेश को स्थगित कर दिया

Updesh Awasthee
मध्य प्रदेश के मैहर जिले में बद्री प्रसाद विश्वकर्मा की सरपंची निरस्त कर दी गई थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बद्री प्रसाद को सरपंच के पद से हटाने के आदेश दे दिए थे परंतु खंडपीठ ने बद्री प्रसाद को राहत देते हुए हाई कोर्ट सिंगल बेंच के आदेश को स्थगित कर दिया है। 

मैहर जिले की ग्राम पंचायत भदनपुर का मामला

मैहर जिले की ग्राम पंचायत भदनपुर के सरपंच बद्री प्रसाद विश्वकर्मा को सरपंच पद से हटाने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह द्वारा एस.डी.ओ. मैहर के समक्ष चुनाव याचिका दायर की गई थी। याचिका में सरपंच बद्री प्रसाद विश्वकर्मा को सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारी बताकर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई थी। 

चुनाव अपील अधिकारी ने याचिका को निरस्त कर दिया

चुनाव अपील अधिकारी/एस.डी.ओ. मैहर द्वारा विधिवत सुनवाई के बाद संबंधित पक्षकारों के साक्ष्य दर्ज किए गए। सुनवाई में पाया गया कि सरपंच ने किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि उनके पूर्वजों द्वारा आंतरिक आवाजी जमीन पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी निवास किया जा रहा है। अतः याचिका में उठाए गए आधारों को निराधार पाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया गया। 

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरपंच के पद से हटाने का आदेश दिया

निर्वाचन अपीलीय अधिकारी/एस.डी.ओ. के आदेश दिनांक 23/12/2024 के खिलाफ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष याचिका क्रमांक 3326/2025 दाखिल की गई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका स्वीकार करते हुए एस.डी.ओ. के आदेश को पंचायत अधिनियम के प्रावधानों से असंगत करार दिया और सरपंच को पद से हटाने का आदेश पारित किया। 

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश को स्थगित कर दिया

सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ रिट अपील क्रमांक 1073/2025 दाखिल की गई। आज, दिनांक 16/04/2025 को मुख्य न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश को प्रथम दृष्टया प्रकरण के तथ्यों और कानूनी प्रावधानों से असंगत पाते हुए स्थगित कर दिया। अपीलकर्ता की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह और ओ.पी. द्विवेदी ने की।

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