Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 08 में बताया गया है कि High court, अपर एवं सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा एवं सभी सहायक सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायालय के अधीनस्थ होंगे।
अगर कोई Session court का न्यायधीश (Judge) उपस्थित नहीं होता है तब अपर एवं सहायक सत्र न्यायाधीश मामले को सुनवाई करता है। पहले उपखण्ड (District level) में Session court होता है एवं दूसरे स्तर (Tehsil) स्तर पर अपर एवं सहायक न्यायाधीश (Upper and assistant judge) उपस्थित रहता है। सवाल यह है कि क्या कोई अपर एवं सहायक सेशन न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई डारेक्ट कर सकता है या नहीं जानिए।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 214 की परिभाषा
अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण - (Additional Session Judges to try cases made over to them) - कोई भी अपर एवं सहायक सत्र (Upper and assistant session) न्यायाधीश (Judge) किसी मामले का Trial या Inquiry तब तक नहीं करेगा जब तक कि Session court के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश (Instructions) नहीं दिया गया हो।
डायरेक्ट High court के Order पर भी अपर एवं सहायक सत्र (Upper and assistant session) न्यायाधीश किसी भी मामले का Trial एवं Inquiry कर सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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