UPNHM के इंक्रीमेंट फार्मूले पर संविदा कर्मचारियों को आपत्ति, प्रताड़ना के समान

Bhopal Samachar
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Uttar Pradesh National Health Mission द्वारा संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए जो फार्मूला प्रचलन में है, उसे लेकर संविदा कर्मचारियों में घोर आपत्ति है। कर्मचारी नेताओं ने इस फार्मूले को संविधान में प्राप्त समानता के अधिकार के खिलाफ और संविदा कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का तरीका बताया है।

परफॉर्मेंस अप्रेजल आईएएस अधिकारियों के लिए क्यों नहीं है

कर्मचारियों का कहना है कि जो अधिकारी अपने वेतन के साथ साल में दो बार महंगाई भत्ता में वृद्धि और वरिष्ठता के आधार पर क्रमन्नति-पदोन्नति का लाभ लेता है। वह अधिकारी, संविदा कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर इंक्रीमेंट का फार्मूला लागू करता है। यदि यह फार्मूला इतना ही अच्छा है तो उत्तर प्रदेश राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। केवल संविदा कर्मचारियों पर इस प्रकार का फार्मूला लागू करना, उन्हें प्रताड़ित करने के समान है। 

संविदा कर्मियों की समीक्षा के लिए NHM प्रारूप A व B

उल्लेखनीय है कि, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के एमडी की ओर से सीएमओ को पत्र भेजकर आगामी वित्तीय वर्ष में संविदा कर्मचारियों का परफार्मेंस अप्रेजल के लिए वर्ष 2024-25 की समीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करने को कहा है। राजधानी लखनऊ के सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने समाचार को कंफर्म करते हुए बताया कि केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान समेत हर पीएचसी, सीएचसी, सरकारी अस्पतालों में एनएचएम के तहत संविदा पर विभिन्न पदों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन सभी संविदा कार्मियों के कार्य की समीक्षा एनएचएम से तय प्रारूप ए व बी के आधार पर किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि सभी अस्पतालों के आला अफसरों को पत्र भेजकर सभी एनएचएम कर्मचारियों का परफार्मेंस अप्रेजल 10 अप्रैल तक हर हालत में भरकर भेज देने को कहा गया है। 

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उप्र. के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय का कहना है कि आठ बिंदुओं के आधार पर अप्रेजल परफार्मेंस कर्मचारियों का भरा जाता है। यह एक तरह से कर्मचारियों के शोषण का तरीका है। यहां उल्लेख करना जरूरी है कि, सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को समानता का अधिकार दिया है। संविदा कर्मचारियों से काम करवाने का और काम की समीक्षा करने का कोई भी ऐसा फार्मूला लागू नहीं किया जा सकता है जो नियमित कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है। 

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