SHIVPURI वाली CEO के खिलाफ रायसेन में FIR के आदेश, पढ़िए Bhopal Samachar

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मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पोषण आहार संयंत्र की मुख्य कार्यपालन अधिकारी युक्ति शर्मा के घर रायसेन जिले में मामला दर्ज करवाने के आदेश जारी हो गए हैं। यह आदेश रायसेन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा दिए गए हैं। इसके पालन में पुलिस थाने को आवेदन और डॉक्यूमेंट भी दे दिए गए हैं। 

ट्रांसफर की सूचना मिलते ही ऑटो में सरकारी सामान भरकर चली गईं

मामला जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज का है। युक्ति शर्मा यहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। 2024 में जनपद पंचायत के कर्मचारियों व ग्राम सचिवों ने उनके खिलाफ हड़ताल की थी। उनका कहना था कि युक्ति शर्मा हर काम के लिए कमीशन मांगती हैं। 27 अगस्त 2024 को युक्ति शर्मा को जनपद पंचायत से हटाकर शिवपुरी के पोषण आहार संयंत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना दिया गया। तबादले की सूचना मिलते ही युक्ति शर्मा ने आटो में अपने कार्यालय का सामान रखा और चली गईं। यह सब सरकारी सामान था।

कम्प्यूटर, डंइक्शन सहित कई सामान ले गईं

इसमें कार्यालय का कम्प्यूटर, प्रिंटर व उनके कार्यालय में लगा बेड, गद्दा, इंडक्शन कुकर तक शामिल था। जनपद पंचायत ने चार अक्टूबर 2024 और तीन मार्च 2025 को पत्र लिखकर सामान लौटाने को कहा तो जवाब में युक्ति शर्मा ने लिखा कि जनपद पंचायत में बेड का बिल हो तो बताएं। कर्मचारियों का कहना है कि वह बेड कुछ सचिवों ने पैसा मिलाकर खरीदा था, जिससे सीईओ छोटी बच्ची को आराम करा सके। कम्प्यूटर उपकरणों आदि पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मामला जिला पंचायत सीईओ के संज्ञान में आया तो उन्होंने एफआईआर कराने के निर्देश दिए। मौजूदा सीईओ वृंदावन मीणा ने थाना प्रभारी औबेदुल्लागंज को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने को कहा है।

समाचार की पुष्टि 
भरत प्रताप सिंह राजपूत, थाना प्रभारी औबेदुल्लागंज ने इस समाचार की पुष्टि करते हुए बताया कि, जनपद सीईओ का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने युक्ति शर्मा पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। मामले की जांच कर प्रकरण दर्ज करेंगे। 

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