MP 27% ओबीसी आरक्षण - सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात, पढ़िए Bhopal Samachar

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए 52 ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी बात कही है। हालांकि यह आदेश नहीं है परंतु ओबीसी पक्ष इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत मां रहा है। 

मामले की पृष्ठभूमि

अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के समस्त प्रकरणों को जबलपुर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कराने के उद्देश्य से 2023 से 2025 तक लगभग एक सैकड़ा ट्रांसफर याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। अधिकांश याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट में की जा रही सुनवाई पर स्टे कर दिया गया था तथा बाद में उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश भी दे दिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

आज की सुनवाई के दौरान अपाक्स संघ की याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़कर कोर्ट को यह बताने की कोशिश की, कि मध्य प्रदेश में सरकार 87-13% के फॉर्मूले पर नियुक्तियाँ दे रही है, जो असंवैधानिक है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ के कई प्रकरणों में 58% आरक्षण के अनुसार याचिका के निर्णयाधीन नियुक्तियाँ देने की अंतरिम राहत दे चुका है। तब कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मध्य प्रदेश राज्य भी उक्त आदेशानुसार नियुक्तियाँ दे सकता है। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें।
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और नौकरियों से संबंधित से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करते हुए सबसे अंत में जाएं और POPULAR Category में career पर क्लिक करें। समाचार, विज्ञापन एवं प्रतिनिधित्व पूछताछ के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम ईमेल के माध्यम से संपर्क करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!