BNS 82-1 : पति-पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेना कब अपराध है, जानिए

Bhopal Samachar
0
भारतीय कानून में हिंदू, पारसी, ईसाई को दूसरा विवाह करना अपराध माना गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष या स्त्री कभी दूसरा विवाह कर ही नहीं सकते है, उनको दूसरे विवाह करने का कानूनी अधिकार भी है और रोक भी है। जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 82(1) की परिभाषा

अगर कोई पति या पत्नी अपने जीवन काल में दूसरा विवाह करते हैं तो वह अपराध होगा निम्न शर्तों के उल्लंघन पर:-
1. पहला विवाह अस्तित्व में हो अर्थात पहले पति या पत्नी को तलाक नहीं दिया गया हो तब भी पति या पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं।
2. यह साबित न किया जा सकता है कि पति पत्नी सात वर्षो से अधिक समय से अलग रह रहे हैं या यह साबित नहीं हो जाता कि पति जिंदा है भी या नहीं तब तक पति या पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं।
3. पति किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया गया हो अगर पति हत्या, बलात्कार आदि अपराध में दोषी घोषित हो गया हो तब पत्नी बिना तलाक के दूसरा विवाह कर सकती है।

नोट:- मुस्लिम पुरुष पर यह कानून लागू नहीं होता है लेकिन मुस्लिम महिला पहले पति के अस्तित्व में रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकती है।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 82(1) Provision of punishment

यह अपराध असंज्ञेय एवं ज़मानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं होती है इसके लिए पति या पत्नी को स्वयं न्यायालय में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज करवाना होगा तभी मामला संज्ञान में लिया जाएगा एवं इस अपराध में जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन करना होगा, अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध में न्यायालय की अनुमति द्वारा समझोता किया जा सकता है। इस अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!