79 BNS - किसी महिला से अपशब्द कहना, कब अपराध होगा, जानिए

Bhopal Samachar
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भारत में किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहना अपराध है परंतु किसी महिला को अपशब्द से अपमानित करना, एक ऐसा अपराधी जिसे अलग से परिभाषित किया गया है और पुरुष की तुलना में अधिक दंड का प्रावधान किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 की परिभाषा

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उसके सामने अश्लील हरकत करेगा, उससे अश्लील शब्द बोलेगा, उसके सामने अश्लील फोटो, वीडियो दिखाएगा या अश्लील शब्दों द्वारा उसका अनादर करेगा वह व्यक्ति BNS की धारा 79 के अंतर्गत दोषी होगा।

मोहम्मद कासिम चिस्ती मामले मे एक आरोपी ने महिला को गाड़ी खाड़ी कर के उसके नाम से पुकारा और उसके बारे मे अपशब्द कहे। जिससे उसकी लज्जा भंग हो गई। न्यायालय ने आरोपी को IPC की धारा 509 (अब BNS की धारा 79 होगी) के अंतर्गत दोषी माना।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 79 Provision of punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। अतः अगर किसी महिला के साथ ये अपराध होता है तो वह इसकी एफआईआर डायरेक्ट थाने में दर्ज करवा सकती है। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है अर्थात एफआईआर के बाद इनकी सुनाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा या पुलिस पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट से डायरेक्ट इस अपराध की शिकायत की जा सकती है। 

इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। यह अपराध शमनीय होते हैं अर्थात न्यायालय की आज्ञा से इस अपराध में आरोपी पीड़ित व्यक्ति से समझोता कर सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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