OBC आरक्षण - मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, तारीख का ऐलान

Updesh Awasthee
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा घोषित किए गए 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा एक बार फिर सुनवाई किए जाने का फैसला किया गया है। इसके लिए तारीख सुनिश्चित कर दी गई है। सनद रहे कि, मध्य प्रदेश 27% ओबीसी आरक्षण विवाद, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गया था।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है

मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न भर्तियों में से होल्ड 300 से अधिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होल्ड अभ्यर्थियों की याचिकाओं की आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सुरेश कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। कोर्ट को बाताया गया कि, 27% आरक्षण के क़ानून पर स्टे नहीं होने के बाबजूद भी, सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। याचिका क्रमांक 18105/2021 में 4/8/23 को पारित अंतरिम आदेश का उल्लेख करके महाधिवक्ता महोदय द्वारा अंतिम चरण की प्रक्रिया पश्चात ओबीसी के हजारो अभ्यर्थियों को होल्ड कर दिया गया है, जो कानून के विरुद्ध है। 

कोई भी कानून कब तक स्टे नहीं किया जा सकता

हाईकोर्ट ने तल्ख़ टिप्पड़ी करते हुए महाधिवक्ता से पूछा कि आप अपना कानून क्यों लागू करना नहीं चाहते ? महाधिवक्ता ने कहा की उक्त क़ानून को चुनौती दी गई है, इसलिए लागू नहीं किया जा रहा है। तब हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत है कि विधायिका द्वारा बनाए क़ानून की जब तक संवैधानिकता डिसाइड नहीं हो जाती तब तक उसे स्टे नहीं किया जा सकता। 

हाई कोर्ट ने सुनवाई का फैसला लिया

कोर्ट ने पूछा की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब है ? अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने कहा- उक्त प्रकरणों की सुनवाई की कोई भी तारीख़ नियत नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आरक्षण की ट्रांसफर की गई याचिकाओं में हाईकोर्ट द्वारा 70 बार से अधिक सुनवाई की गई है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, हाईकोर्ट ने आज उक्त समस्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए, उक्त समस्त याचिकाओं की सुनवाई दिनांक 06/12/24 को याचिका क्रमांक 18105/2021 को लिंक करके सुनवाई नियत की गई है। याचिकाकर्ताओ की ओर से पैरवी रामेश्वर सिंह ठाकुर के साथ अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, पुष्पेंद्र शाह, अभिलाषा लोधी, राम भजन लोधी ने की। 

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