55 BNS - जब कोई हत्या के लिए उकसाए लेकिन हत्या ना हो पाए, अपराधी को सजा मिलेगी या नहीं

Bhopal Samachar
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अगर कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को हत्या करने के लिए उकसाता है और वह अन्य व्यक्ति हत्या नहीं करता है या हत्या के स्थान पर सिर्फ चोट ही पहुंचाता है तब उकसाने वाले व्यक्ति को सजा मिलेगी या माफी जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 55 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित अपराध के लिए उकसाता है और उकसाने वाला व्यक्ति अपराध नहीं करता है, तब ऐसे दुष्प्रेरक अर्थात्‌ उकसाने वाला व्यक्ति BNS की धारा 55 के अंतर्गत दोषी होगा।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 55 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय/असंज्ञेय, जमानतीय/अजमानतीय दोनों प्रकार के अपराध हो सकते हैं अर्थात्‌ पुलिस अपराध के अनुसार एफआईआर दर्ज कर सकती है एवं NCR भी दर्ज कर सजती है। इस अपराध का विचारण उस न्यायालय में होगा जहां पर दुष्प्रेरित अपराध का विचारण चल रहा हैं एवं इस अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कठोर या सादे कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। यह समझोता योग्य नहीं है अर्थात इस अपराध में राजीनामा नहीं होता है।

अगर कोई व्यक्ति उकसाहट में अगर कोई चोट कर देता है तब उसे 14 वर्षो की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा एवं यह भी अजमानतीय अपराध होता है।

उदहारण अनुसार:-
आफ्टर मैरिटल अफेयर में विवाहित महिला को उसका बॉयफ्रेंड, अपने पति की हत्या के लिए उकसाता है, लेकिन महिला पति की हत्या नहीं करती बल्कि पति और पुलिस को सारी बात बता देती है। तब उसे विवाहित महिला के बॉयफ्रेंड को 7 वर्ष 18 वर्ष और जमाने से दंडित किया जाएगा। यदि महिला, अपने पति की हत्या तो नहीं करती परंतु उकसावे में आकर पति को चोट पहुंचा देती है। ऐसी स्थिति में उसे महिला के बॉयफ्रेंड को 15 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना की सजा से दंडित किया जाएगा।

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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