संविधान से कैसे हटेगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, सुप्रीम कोर्ट ने बताया - Hindi News

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस प्रकार से हटाया जा सकता है, स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसी के साथ उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया जिम सुप्रीम कोर्ट से संविधान की प्रस्तावना में करेक्शन करने का निवेदन किया गया था। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि, सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल भी नहीं कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को कभी हटाया नहीं जा सकता है। कुछ उत्साही समाचार माध्यमों से इस प्रकार के समाचार प्रसारित किया जा रहे हैं। 

इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में संशोधन किया था

CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा- इन शब्दों (समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष) को संविधान में 42वें संशोधन (1976) के जरिए शामिल किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन भारत की संसद के जरिए ही किया जा सकता है। क्योंकि उपरोक्त दोनों शब्द संसद की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जोड़े गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था, संविधान में दोनों शब्दों को जोड़ना, अवैध है

पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य की दायर याचिकाओं में कहा गया था कि 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को संविधान में शामिल करना गैर जरूरी और अवैध है। ये शब्द लोगों की निजी स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं पर असर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह स्पष्ट किया कि, संविधान में दोनों शब्दों को किसी भी अवैध प्रक्रिया के तहत नहीं जोड़ा गया है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है और उसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके दोनों शब्दों को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना में करेक्शन का आर्डर जारी नहीं करेगा।

उल्लेखनीय है, संविधान 1949 में अपनाया गया था। तब संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नहीं थे। विनम्र अनुरोध 🙏 कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। भारत के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में National पर क्लिक करें।

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