व्यवस्था द्वारा सहमति से किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है लेकिन कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति को हानि नहीं हो, अर्थात कोई जान का खतरा नहीं हो और व्यक्ति द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया हो। तब कोई घटना हो जाए वह अपराध की श्रेणी में नहीं आती। लेकिन आज की धारा सहमति के द्वारा किया गया कार्य चाहे वह सावधानीपूर्वक ही क्यू न किया गया हो अपराध हो सकता है जानिए।
भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 29 की परिभाषा
किसी व्यक्ति की सहमति से किया गया ऐसा कोई कार्य अपराध होगा, जो पहले से ही अपराध की श्रेणी में आता होगा। अगर उस कार्य से व्यक्ति का जीवन बच रहा है तब वह अपराध नहीं होगा।
साधारण शब्दों में, अगर कोई डॉक्टर महिला की सहमति से गर्भपात करता है, तो यह अपराध माना जाएगा और यह BNS की धारा 29 के तहत क्षमा योग्य नहीं होगा।
लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि महिला की जान बचाने के लिए गर्भपात करना आवश्यक है, तो यह अपराध नहीं होगा। इस स्थिति में, महिला या उसके संरक्षक द्वारा दी गई सहमति मान्य होगी।
कब अपराध नहीं होगा
- अगर गर्भपात महिला की जान बचाने के लिए किया जाता है।
- अगर डॉक्टर को लगता है कि गर्भपात आवश्यक है।
- अगर महिला या उसके संरक्षक द्वारा सहमति दी जाती है।
कब अपराध होगा
- अगर गर्भपात महिला की सहमति से किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है।
- अगर डॉक्टर द्वारा गर्भपात किया जाता है, लेकिन यह महिला की जान बचाने के लिए नहीं है।
उधारानुसार समझते हैं:-
अगर कोई स्त्री डॉक्टर को यह सहमति देती है कि उसके पेठ में पल रहे बच्चे का उसे गर्भपात(अबॉर्शन) करवाना है, डॉक्टर द्वारा महिला की स्वीकृति पर उसका गर्भपात कर दिया जाता है तब डॉक्टर का कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा जो I BNS की धारा 29 के अंतर्गत क्षमा योग्य नहीं होगा।
''लेकिन अगर डॉक्टर को किसी महिला के ऑपरेशन करते समय लगता है कि महिला को बचाने के लिए शिशु की हत्या करना आवश्यक है तब महिला द्वारा या संरक्षक द्वारा दी गई स्वीकृति मान्य होगी BNS की धारा 26,27 के अंतर्गत ये अपराध क्षमा योग्य होगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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