मध्य प्रदेश पेयजल अधिनियम 2024 - नया कानून, दुरुपयोग पर जुर्माना और चोरी पर जेल होगी - MP NEWS TODAY

मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश पर पेयजल अधिनियम 2024 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। डोमेस्टिक कनेक्शन का कमर्शियल यूज करने पर ₹20000 का जुर्माना और वाटर सप्लाई का पाइप अन्य कोई भी उपकरण चोरी करने पर 3 साल जेल का प्रावधान है। 

Madhya Pradesh Drinking Water Act 2024

जल जीवन मिशन द्वारा तैयार इस ड्राफ्ट में यह भी है कि पानी की लाइन से संबंधित काम केवल लाइसेंसधारी प्लंबर से ही कराना होगा। यदि परिसर में पानी की पाइप लाइन खराब है और पानी बेकार बह रहा है तो उसे सुधरवाने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। वरना राज्य सरकार और निकाय इस बेकार बहने वाले पानी की कीमत और सुधरवाने के खर्च की वसूली कर सकती है। घरेलू पानी का कमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने पर 20 हजार रुपए तक पेनाल्टी लगेगी। पानी का दुरुपयोग करने पर तीन माह से लेकर तीन साल तक सजा का प्रावधान है। पानी का मीटर और अन्य डिवाइस चोरी करने पर 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। 

बिजली बिल जैसे पानी का भी बिल आएगा

पानी का बिल भी बिजली के बिल की तरह होगा यानी उपभोक्ता को पता चल सकेगा कि इसमें मीटर किराया, फिक्स चार्ज और उपयोग में लिए पानी की मात्रा का शुल्क कितना है। राज्य सरकार पानी सप्लाई का न्यूनतम शुल्क तय करेगी। ग्राम पंचायतों से लेकर निगमों तक के लिए यह जरूरी होगा। पानी का टैरिफ राज्य सरकार व निकाय मिलकर तय कर सकेंगे। 

विनम्र अनुरोध 🙏 कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Madhyapradesh पर क्लिक करें।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!