BNSS 48-2 - पुलिस अधिकारी कब गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी देने के लिए बाध्य है जानिए

जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, तब पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह आरोपी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण की जानकारी दे एवं उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त है ये जानकारी भी दे। जानिए:-

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 48 की उपधारा 02 की परिभाषा

पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा एवं उसके क्या-क्या अधिकार यह भी जानकारी देगा। उदाहरण के लिए:- पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और थाने में लाता है। पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में बताता है, पुलिस अधिकारी बताता है कि वह जमानत का अधिकार रखता है, पुलिस अधिकारी बताता है कि वह वकील की मदद भी ले सकता है।

गिरफ्तार व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकार जानिए कौन कौन से है जानिए :- 

गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं: -
1. गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार।
2. जमानत का अधिकार।
3. वकील की मदद लेने का अधिकार। 
4. परिवार और मित्रों को जानकारी देने का अधिकार।
5. चिकित्सा सुविधा का अधिकार।
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार।
7. अदालत में सुनवाई का अधिकार।
8. अपने खिलाफ आरोपों का जवाब देने का अधिकार।
9. अपने बचाव के लिए सबूत प्रस्तुत करने का अधिकार। 
10. अपील करने का अधिकार आदि। 
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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