BNS 242 - कोर्ट में किसी और के स्थान पर गवाही देने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जानिए

Bhopal Samachar
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कोर्ट में गवाही को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। कई बार गवाह को सरकारी सुरक्षा तक दी जाती है परंतु कभी कभी कुछ लोग कोर्ट में अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को गवाही के लिए भेज देते हैं या फिर कुछ लोग, किसी दूसरे के स्थान पर गवाही देने कोर्ट में प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठौर दंड का प्रावधान किया गया है। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 242 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी वाद या अभियोजन या कोई कार्यवाही में किसी अन्य व्यक्ति का झूठा रुपांतरण या प्रतिरूपण करेगा अर्थात उसके स्थान पर वह व्यक्ति बनकर न्यायालय में कोई बयान देगा, गवाही देगा, कोई निर्णय को स्वीकार करेगा, जमानतदार बनेगा, प्रतिभूति लेगा आदि तब ऐसा व्यक्ति BNS की धारा 242 के अंतर्गत दोषी होगा। 

सुप्पाकोन मामले में:- 'अ, नामक व्यक्ति ने 'ब, के कहने पर मुकदमे की कार्यवाही में 'ब, का प्रतिरूपण किया क्योंकि ब, ने इसकी स्वीकृति दे दी थी, ताकि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय में उपस्थित होने की झंझट से बच सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में 'अ, ने IPC की धारा 205 (अब BNS की धारा 241) के अन्तर्गत दोषी होगा एवं 'ब, इस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita,2023 , Section 242 Provision of punishment

"यह अपराध सं असंज्ञेय एवं यह जमानतीय अपराध होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है लेकिन पुलिस अधिकारी NCR लिख सकती है, इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद लगाया जा सकता है एवं सुनवाई किसी भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।
सजा- इस अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति को तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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