NEWS TODAY - कंगना राणावत की कंपनी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नोटिस

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा फिल्म कलाकार एवं सांसद कंगना रनौत की कंपनी मणिकर्णिका प्रोडक्शन को नोटिस जारी किया गया है। जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड समेत इससे जुड़े पक्षकारों भी नोटिस दिया गया है। 

कंगना रनौत की फिल्म पर बैन लगाने की मांग

शनिवार को सिख संगत जबलपुर और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने जनहित याचिका दायर कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। सोमवार को याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा - कोविड काल के दौरान हमने देखा है कि सिख कम्युनिटी ने आगे आकर सेवा की है। गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है। सिख समुदाय की सेवा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता का तर्क- सिख समुदाय की गलत छवि बनेगी

याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर दिखाया गया है। इससे सिख समुदाय की समाज में गलत छवि बनेगी। फिल्म में चार सिख, भारतीय नागरिकों का नरसंहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंदौर के सरदार मंजीत सिंह भाटिया और जबलपुर के सरदार मनोहर सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि इस फिल्म को लेकर पूरे देश के सिख समाज के लोग दुखी हैं। यह भी मांग की गई है कि रिलीज से पहले इस फिल्म को इंदौर और जबलपुर के सिख पदाधिकारियों को दिखाई जाए। 

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