BNS 296 - सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक गाने गाना कब अपराध होता है जानिए

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बहुत से मनचले ऐसे होते है जो सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक शब्दावली वाले गाने गाते हैं या जोर जोर से गाली देते हैं जिससे आम व्यक्ति को अशोभनीय लगता है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानून क्या कार्यवाही करेगा, जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 296 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति अश्लील कार्य और गाने निम्नलिखित परिस्थितियों में करता है :- 
1. किसी लोक स्थान पर: यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर, जैसे कि सड़क, पार्क, बाजार, या अन्य स्थान जहाँ लोगों का आना-जाना होता है, अश्लील कार्य करता है या अश्लील गाना गाता है, तो वह अपराध है।
2. किसी पवाड़े पर: - यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक आयोजन, जैसे कि उत्सव, मेला, या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में, अश्लील कार्य करता है या अश्लील गाना गाता है, तो वह अपराध है।
इन परिस्थितियों में, अश्लील कार्य या गाने से तात्पर्य है कि ऐसा कार्य या गाना जो अश्लील, अभद्र, या अनुचित है, और जो लोगों को परेशान या अपमानित कर सकता है। तब यह अपराध होगा। 

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 284 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए तीन माह की कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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