BNS 168 - पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्ति जप्त करने का अधिकार

नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय में पुलिस निवारक कार्य के बारे में बताया गया है जैसे कि, अपराधों को रोकना और नियंत्रित करना, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें न्याय के क्षेत्र में लाना, सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना, अपराधों की जांच करना और सबूत इकट्ठा करना, न्यायालयों को आवश्यक सहायता प्रदान करना आदि। पुलिस संज्ञेय अपराध होने से पहले संदिग्ध व्यक्ति या होने वाले अपराध को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर सकती है, जानिए:-

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 168 की परिभाषा

 इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराधों को रोकने की शक्ति प्रदान की गई है।
- वह बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, यदि उसे लगता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है।
- वह बिना वारंट के तलाशी ले सकता है, यदि उसे लगता है कि कोई व्यक्ति या स्थान संज्ञेय अपराध से जुड़ा हुआ है।
- वह किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है जो संज्ञेय अपराध से जुड़ी हुई हो।

पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारियां:-

- वह सावधान और सतर्क रहना चाहिए और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए।
- वह संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
- वह अपनी शक्तियों का उपयोग विवेकपूर्ण और आवश्यक होने पर ही करना चाहिए।

संज्ञेय अपराध, वे अपराध हैं, जिनके लिए पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। इन अपराधों में हत्या, बलात्कार, डकैती और चोरी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

निष्कर्ष के तौर पर कह सकते है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 168 पुलिस अधिकारियों को संज्ञेय अपराधों को रोकने का अधिकार देती है। पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सतर्क रहें और गंभीर अपराधों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। उन्हें संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए गिरफ़्तार करने, तलाशी लेने और संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार प्राप्त है। 

लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!